निर्भया केस : सुप्रीम कोर्ट में दोषी मुकेश की वकील ने कहा, राष्ट्रपति का फैसला बिना विवेक के और दुर्भावनापूर्ण

भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है. मुकेश ने राष्ट्रपति के 17 जनवरी को दया याचिका खारिज करने के फैसले को चुनौती दी है.


नई दिल्ली: 


टिप्पणियां भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है. मुकेश ने राष्ट्रपति के 17 जनवरी को दया याचिका खारिज करने के फैसले को चुनौती दी है. इससे पहले निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में मौत की सजा पाने वाले मुकेश सिंह ने राष्ट्रपति द्वारा उसकी दया याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 17 जनवरी को 32 वर्षीय मुकेश सिंह की दया याचिका अस्वीकार कर दी थी. प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआरगवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा, 'यदि किसी व्यक्ति को फांसी पर लटकाया जाना है तो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता