बाल विवाह के दुष्परिणामों पर चर्चा ,रोकने का आह्वान

बदायूं । बाल विवाह की रोकथाम के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम की अध्यक्षता में बैठक हई। जिसमें बाल विवाह के दुष्परिणामों पर चर्चा करते हुए इसे रोकने का आह्वान किया गया। डीएम दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु की लडकी और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह कराना कानूनन अपराध है। जनपद में बाल विवाह पर रोकथाम के लिए विभिन्न विद्यालयों, शिक्षण संस्थानों में बाल विवाह विषयक निबंध प्रतियोगिता. पेंटिंग प्रतियोगिता व वाद-विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से जन जागरूकता फैलाने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि बाल विवाह के प्रति ग्रामीणों में जागरूकता फैलाने के लिए आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गांवों में जाएं। कहीं भी बाल विवाह होते मिले तो आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 100, 1090, 1098, 181 पर तत्काल सूचित करें। डीएम ने कहा कि बाल विवाह होने से भविष्य में आने वाली पीढ़ियां कुपोषित होती हैं। विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी जन्म लेती हैं। बैठक में जिला प्रोबेशन अधिकारी विकास चंद्र ने भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों के बारे म जानकारी दी। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अजय कुमार श्रीवास्तव, जिला प्रोबेशन अधिकारी विकास चंद्र, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. नेमी चंद्रा, जिला समाज कल्याण विभाग के संतोष कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी बीएन गंगवार, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉ. मनवीर सिंह आदि उपस्थित रहे।